जौनपुर : 22 साल पुराने हत्याकांड का बड़ा फैसला: सांसद प्रतिनिधि समेत चार भाइयों को उम्रकैद

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जौनपुर। करीब 22 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने चारों को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर मोहल्ले का है। अभियोजन के मुताबिक, वर्ष 2004 में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान गोली चलने से आशीष मौर्य की मौत हो गई थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना से पहले विवादित जमीन को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था और मौके पर जमीन की स्थिति का निरीक्षण होना था। इसी बीच जमीन पर बांस-बल्ली लगाए जाने को लेकर विवाद बढ़ गया और गोली चलने से हत्या हो गई।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए जाने का दावा किया था। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने उपलब्ध गवाहियों एवं साक्ष्यों का परीक्षण किया।

अदालत ने मनोज मौर्य, अश्विनी मौर्य, आशीष मौर्य और पवन मौर्य को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें मनोज मौर्य जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि बताए गए हैं, जबकि अश्विनी मौर्य अधिवक्ता हैं। 22 साल बाद आए इस फैसले ने पुराने हत्याकांड की फाइल फिर सुर्खियों में ला दी है।

Azamgarh News
Author: Azamgarh News

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