ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती: प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई-एआरटीओ प्रवर्तन

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ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती: प्रेशर हॉर्न व मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई-एआरटीओ प्रवर्तन

आजमगढ़ 20 अप्रैल 2026

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़ में मोटर गैराज मालिकों, मैकेनिकों एवं वाहन डीलरों की एक महत्वपूर्ण बैठक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) अतुल कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने उपस्थित सभी गैराज संचालकों एवं मैकेनिकों को प्रेशर हॉर्न तथा मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति विस्तृत रूप से जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ऐसे कृत्य न केवल आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी बाधित करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम-1988 के तहत प्रेशर हॉर्न एवं अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर संबंधित गैराज मालिक पर रुपये एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाहन स्वामी पर रुपये दस हजार का जुर्माना एवं तीन माह तक के कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे वाहनों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) तथा संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलम्बित किया जाएगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने सभी गैराज संचालकों, मैकेनिकों एवं डीलरों से अपील की कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध संशोधन (मॉडिफिकेशन) से बचें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में सभी संबंधित पक्षों द्वारा नियमों के अनुपालन का आश्वासन दिया गया तथा ध्वनि प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने हेतु सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

Dheeraj Pathak
Author: Dheeraj Pathak

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