जौनपुर : 4000 कुंतल से ज्यादा चीनी रखी तो खैर नहीं! कारोबारियों पर शिकंजा, 30 दिन की स्टॉक लिमिट लागू

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जौनपुर। जिले में चीनी की जमाखोरी और मनमानी बिक्री पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. के निर्देशानुसार जिले के चीनी कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।

नए नियम के तहत कारोबारी चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इसके अलावा देश में किसी भी स्थान पर एक समय में 4000 कुंतल से अधिक चीनी का भंडारण अनुमन्य नहीं होगा। निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

हर शुक्रवार बताना होगा कितना है स्टॉक

प्रशासन ने कारोबारियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉक की स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया है। प्रत्येक कारोबारी को हर शुक्रवार अपने स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। स्टॉक की अवधि की गणना करते समय चीनी प्राप्त होने की तारीख को भी शामिल किया जाएगा।

 

जांच के लिए गठित होंगी टीमें

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में चीनी के भंडारण की निगरानी और जांच के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। इन टीमों द्वारा कारोबारियों के स्टॉक की जांच की जाएगी। यदि जांच में निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण पाया जाता है तो संबंधित व्यापारी पर कार्रवाई की जाएगी।

अफवाहों से बचें, शिकायत पर करें कॉल

जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए नागरिक किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। यदि कोई व्यापारी निर्धारित दर से अधिक कीमत पर चीनी बेचता है अथवा तय सीमा से ज्यादा स्टॉक रखता है, तो इसकी सूचना प्रशासन को दी जा सकती है।

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम:
📞 जिला खाद्य विपणन अधिकारी — 9721504966
📞 जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय — 7839564816

Azamgarh News
Author: Azamgarh News

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